(अ) राज्य सरकार द्वारा कुछ छ्त्र्वृत्तियां जैसी अनुसूचित जाति, मोमिन अंसार एवं अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाति है |

(ब) बर्सरी छात्रवृत्तियां (विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मेरिट एवं आय) के अधर पर दी जाती है |

(स) राष्ट्रीय-छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में शासन द्वारा प्रदान की जाती है |

(द) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति मेरिट तथा पिता/अभिभावक की आय के आधार पर शासन द्वारा प्रदान की जाती है |

(य) निर्धन छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के छात्र सहायता कोष से भी कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |

(र) अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक आयोग से छात्रवृत्ति आवेदन करने पर मिलता है |


महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राओं को योग्यता एवं निर्धनता के आधार पर पूर्ण/अर्द्ध शिक्षण मुक्ति की सुविधाएँ प्रदान की जाती है जो निरंतर संतोषपूर्ण कार्य व अनुशासित आचरण के आभाव में कभी भी वापस ली जा सकती है |