(क) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करे |
(ख) महाविद्यालय में किसी छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें |
(ग) जब कक्षाएं चल रही हो महाविद्यालय परिसर में शांति बनायें रखें |
(घ) छात्राओं के कामन रूम के सामने न खड़े हो |
(ङ) अपना परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखें , जिसके आभाव में आप दण्डित हो सकते है |
(च) अपनी साइकिल एक साइड में निश्चित स्थान पर रखें |
(छ) महाविद्यालय के भवन एवं संपत्ति को नुकसान न पहुचाएं |
(ज) दीवालों और फर्नीचरों को लिखकर गन्दा न करें |
(झ) परिसर में पान पराग, तम्बाकू या सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग निषेध है |
(ञ) अपनी पठन-पाठन की पाली या समय सारणी के अनुसार ही महाविद्यालय आयें,अन्य समय अकारण महाविद्यालय परिसर में प्रवेश और उपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा |
(ट) किसी कार्य के लिए स्वयं सम्बंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से ही मिलें, और किसी भी सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें |
(ठ) अपने साथ किसी अबांछनीय तत्व को न लायें |
(ड) महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट भाषा, शालीन आचरण और सामान्य व् अनुत्तेजक परिधान को ही अपनायें |
(ढ) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका अथवा विद्यालय का नाम कलंकित हो |
(ण) किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अपराध या अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गुरुता के अनुरूप उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा |
1. चेतावनी
2. अर्थदंड |
3. वित्तीय एवं अन्य सुबिधाओं से बंचित किया जाना |
4. निलंबन|
5. चरित्र-प्रमाण पत्र न दिया जाना |
6. निष्काशन (एक्स्पल्सन )|
7. निरसारण |
(त) महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के रैंगिंग संज्ञेय अपराध है |
आलोक: महाविद्यालय में एंटी रैंगिग कमेटी का गठन किया गया है | किसी छात्र/छात्रा को परेशान करने अथवा अभद्रता करने पर आरोपी छात्र एंटी रैंगिग एक्ट के तहत महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है